Tobacco products gst rate : सिगरेट-तंबाकू पर GST बढ़ सकता है, फैसला 21 दिसंबर को

Tobacco products gst rate : रेडीमेड गारमेंट्स पर GST दरें तय की गई हैं। ₹1,500 तक की कीमत वाले कपड़ों पर 5% GST लगेगा, जबकि ₹1,500 से ₹10,000 तक की रेंज वाले कपड़ों पर 18% टैक्स देना होगा। ₹10,000 से अधिक कीमत वाले गारमेंट्स पर 28% GST लागू होगा।

Tobacco products gst rate
Tobacco products gst rate

जीएसटी दरों के पुनर्गठन पर गठित मंत्री समूह (GoM) ने सोमवार, 2 दिसंबर 2024 को “सिन गुड्स” जैसे एरेटेड बेवरेज, सिगरेट, तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर कर दर को वर्तमान 28% से बढ़ाकर 35% करने का निर्णय लिया है।

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले GoM ने परिधान पर GST दरें संशोधित की हैं। ₹1,500 तक के रेडीमेड कपड़ों पर 5%, ₹1,500-₹10,000 पर 18%, और ₹10,000 से ऊपर की कीमत पर 28% GST लगेगा।

GST दरों के पुनर्गठन पर बनी मंत्री समूह (GoM) ने कुल 148 वस्तुओं पर टैक्स दरों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। एक अधिकारी के अनुसार, “इससे राजस्व में सकारात्मक वृद्धि होगी।”

GoM की यह रिपोर्ट 21 दिसंबर को GST काउंसिल की बैठक में पेश की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्य के वित्त मंत्रियों द्वारा की जाएगी। अंतिम निर्णय GST दरों में बदलाव पर काउंसिल द्वारा लिया जाएगा।

मंत्री समूह (GoM) ने तंबाकू, उससे जुड़े उत्पादों और एरेटेड बेवरेज पर 35% की विशेष दर लगाने का प्रस्ताव रखा है। अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में 5%, 12%, 18%, और 28% के चार-स्तरीय कर स्लैब जारी रहेंगे, लेकिन इन वस्तुओं के लिए 35% की नई दर जोड़ी जाएगी।

वर्तमान में जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% के चार-स्तरीय कर स्लैब शामिल हैं।

जीएसटी के तहत आवश्यक वस्तुएं या तो कर मुक्त होती हैं या न्यूनतम स्लैब में कर लगती हैं, जबकि लक्ज़री और अवगुण वाली वस्तुएं उच्चतम स्लैब में आती हैं। लक्ज़री वस्तुएं जैसे कार, वॉशिंग मशीन और अवगुण वाली वस्तुएं जैसे एरेटेड वॉटर और तंबाकू उत्पादों पर 28% स्लैब के अलावा सेस भी लगता है।

दर स्लैब में बदलाव के लिए मंत्री समूह (GoM) ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे 2 दिसंबर 2024 को अंतिम रूप दिया गया है और जल्द ही जीएसटी काउंसिल के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

जीएसटी काउंसिल अब यह तय करेगी कि दरों के युक्तिकरण के लिए और क्या-क्या सुधार किए जा सकते हैं। साथ ही, काउंसिल यह भी निर्णय ले सकती है कि इस प्रक्रिया को समय-समय पर जारी रखने के लिए GoM (मंत्रियों का समूह) को बनाए रखा जाए।

अक्टूबर में हुई पिछली बैठक में, GoM ने 20 लीटर और उससे अधिक के पैक्ड पीने के पानी पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव दिया था। इसके अलावा, ₹10,000 से कम कीमत वाली साइकिलों पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने का सुझाव भी दिया गया था।

जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में, एक्सरसाइज नोटबुक पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव रखा गया था। साथ ही, ₹15,000 से अधिक कीमत वाले जूतों पर जीएसटी दर को 18% से बढ़ाकर 28% करने की सिफारिश की गई थी।

इसके अलावा, ₹25,000 से अधिक कीमत वाली कलाई घड़ियों पर जीएसटी को 18% से बढ़ाकर 28% करने का प्रस्ताव भी दिया गया था। ये सभी सिफारिशें 19 अक्टूबर को हुई बैठक में मंत्रियों के समूह (GoM) द्वारा की गई थीं।

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