sebi act : गुरुवार को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बीएसई पर इलिक्विड स्टॉक ऑप्शन सेगमेंट में गलत कारोबार करने के लिए तीन संस्थाओं पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कदम निवेशकों की सुरक्षा और बाजार की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने हाल ही में बीएसई के इलिक्विड स्टॉक ऑप्शन सेगमेंट में गलत ट्रेडिंग के लिए तीन संस्थाओं पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई SEBI द्वारा गलत तरीके से ट्रेडिंग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का हिस्सा है। वृंदावन पांडे, गोठी एचयूएफ शावजी राजा और सौरभ खेतान पर प्रत्येक को 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। SEBI ने पाया कि इन ट्रेडों की बड़े पैमाने पर उलटने से बीएसई में कृत्रिम वॉल्यूम बन रहा था, जो कि नियमों का उल्लंघन है।
कुछ संस्थाओं की ट्रेडिंग गतिविधियों पर SEBI की नजर
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बीएसई में अप्रैल 2014 से सितंबर 2015 के बीच कुछ संस्थाओं की ट्रेडिंग गतिविधियों की जांच शुरू की है। इस जांच में पाया गया कि ये संस्थाएं रिवर्सल ट्रेड में लिप्त थीं। SEBI ने इस संदर्भ में तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से कार्रवाई की है।
sebi act – नियमों के उल्लंघन पर SEBI की कड़ी कार्रवाई
गुरुवार को, SEBI ने रुद्र शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई SEBI के नियमों का उल्लंघन करने के कारण की गई। SEBI, एनएसई और अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा रुद्र शेयर्स के दस्तावेजों और अकाउंट बुक की ऑन-साइट जांच के बाद यह निर्णय लिया गया। जांच में पाया गया कि स्टॉक ब्रोकर विभिन्न अनुपालन आवश्यकताओं का पालन नहीं कर रहा था।
इस कदम से SEBI का उद्देश्य बाजार में पारदर्शिता और अनुपालन को सुनिश्चित करना है।
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